बदायूँ शिखर
कासगंज: मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने बताया कि दिव्यांग जन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2019 से वर्तमान वित्तीय वर्ष मंे जिन दिव्यांगजनों की शादी हुई हो, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पुरूस्कार हेतु वेबसाइट दिव्यांगजन डाॅट यूपीएसडीसी डाॅट जीओवी डाॅट इन पर आॅनलाइन आवेदन कर हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित विकास भवन के कक्ष संख्या 13 में स्थित दिव्यांगजन सषक्तिकरण कार्यालय में यथाषीघ्र उपलब्ध करा दें।
योजना के तहत षादी करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर रू0 15 हजार रू0, महिला के दिव्यांग होने पर रू0 20 हजार रू0 तथा दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35 हजार रू0 का पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। आवेदन के साथ दम्पत्ति का संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण, आय, आयु एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, दोनों के आधारकार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। शादी के समय युवक की उम्र 21 से 45 वर्ष तथा युवती की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी, ईओ एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देष जारी किये हैं कि अपने क्षेत्र के पात्र दिव्यांगजनों को योजना से लाभांवित कराना सुनिष्चित करें।