कासगंज: ‘‘कृषक का धान गीला अथवा गन्दा होने पर क्रय केन्द्र पर अस्वीकृत न किया जाये, बल्कि उसे क्रय केन्द्र पर सुखाने व साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जाये व मानक के अनुरूप आने पर ही क्रय किया जाये‘‘ शासन द्वारा निर्गत धनन क्रय नीति के प्रस्तर संख्या 12.14 में यह व्यवस्था की गयी है।

उक्त जानकारी देते हुये जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि जनपद कासगंज में क्र्र्र्र्रय किये जाने वाले ‘‘धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है एवं कृषक संतुष्ट नहीं हैं, तो वह तहसील स्तर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, के यहाँ अपील कर सकता है क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, की अध्यक्षता में गठित समिति विलम्बतम 48 घण्टे में कृषक के सम्मुख विश्लेषण कर निर्णय लेगी‘‘ इस समिति में अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी होगें और समिति के सदस्य के रूप में मण्डी समिति के सचिव/ग्रेडर, केन्द्र प्रभारी तथा दो स्वतंत्र कृषक सम्मिलित होंगें। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

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