21 वर्ष से कम न हो उम्मीदवार की आयु

कासगंज (सू0वि0)।  जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि तृतीय चरण में होने वाले निर्वाचन के लिये जनपद कासगंज में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल 2021 तक प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे, 16 व 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 18 अप्र्रैल को प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक है। प्रतीक आवंटन 18 अप्रैल को ही अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा। मतदान 26 अप्रैल 2021 को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक एवं मतगणना 02 मई को प्रातः 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी। उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों को दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य, ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के लिये सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिये यह कार्य जिला मुख्यालय पर होगा।

पंचायत निर्वाचन के लिये उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। नाम निर्देशन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार को केवल घोषणा पत्र लगाना है। अन्य उम्मीदवारों को शपथ पत्र भी दाखिल करना है। अनु0जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र/शपथ पत्र का प्रारूप निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार का नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिये। क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार का नाम, सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की सूची में तथा सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार का नाम सम्बन्धित जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिये।

आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रू0, जमानत की धनराशि 500 रू0, ग्राम प्रधान पद के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत की धनराशि 02 हजार रू0, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत धनराशि 02 हजार रू0 तथा सदस्य जिला पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रू0 एवं जमानत धनराशि 04 हजार रू0 निर्धारित है। यदि उम्मीदवार अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी।

 

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