कासगंजः पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों का पोर्टल ीजजचरूध्ध्ेेचल.नचण्हवअण्पद पर आधार एवं मोबाईल से लिंकेज करना अनिवार्य है। यदि लाभार्थियों का आधार/मोबाइल नम्बर लिंक न होने पर आधार बेस्ट पैमेंट किये जाने में कठिनाई संभावित है, 10 सितम्बर तक आधार/मोबाइल नम्बर लिंक न कराने वाले लाभार्थियों को विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल सकेगा।
उक्त जानकारी देते हुये प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी नीतिन कुमार ने बताया है कि पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेेंशन (विधवा पेंशन) योजनान्तर्गत जनपद के पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों को अवगत कराना है कि आप सभी अपना आधार/मोबाइल नम्बर लिंक स्वयं अथवा जनसेवा केन्द्र, कम्प्यूटर सेन्टर पर जाकर इस प्रकार कर सकते हैं । सर्व प्रथम एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं तथा लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश हो रही है उस पर क्लिक कर पेंशन का प्रकार सेलेक्ट करें, निराश्रित महिला पेंशन चयन करें, रजिस्टेªशन नम्बर दर्ज करें, मोबाइल नम्बर दर्ज करें-बैंक एकाउन्ट नम्बर भी इंटर किया जायेगा। कैप्चा लिखें सबमिट करें। लाभार्थी के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज करें तथा सबमिट करें। लाभार्थी का नाम पेंशन व आधार में समान है, तो उसका रजिस्टेªशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जायेगा।
यदि लाभार्थी का नाम पेंशन तथा आधार के नाम में अंतर हो तो पेंशन का नाम आधार के अनुसार करेक्शन कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। उक्त के अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति में मोबाइल नम्बर दर्ज करते हुये पासबुक की छायाप्रति के साथ कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी को जमा कर आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। पेंशन में अंकित नाम व आधार में अंकित नाम में अंतर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें, अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा। जिन लाभार्थियों का डाटा लॉक हो गया है, वह जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय से सम्पर्क कर अपना आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं।
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