कासगंज: गिरते जल स्तर के कारण फसलों की सिंचाई हेतु पानी की कमी हो रही है। भूमि से निरन्तर जल दोहन होने के कारण विकास खण्ड अति दोहित, सैमीक्रिटीकल अथवा क्रिटीकल श्रेणी में आ रहे हैं। इसी के दृश्टिगत सरकार द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप माईक्रोइरीगेषन योजना संचालित की जा रही है। जनपद में ड्रिप सिंचाई पद्यति के लिये 280 हेक्टेअर एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्यति के लिए 1156 हेक्टेअर सहित कुल 1436 हेक्टेअर के भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

जिला उद्यान अधिकारी डा0 धीरेन्द्र सिंह ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरीगेषन सिंचाई योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई पद्यति, माईक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्यति हेतु लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृशकों को 90 प्रतिषत तथा अन्य श्रेणी के कृशकों को 80 प्रतिषत अनुदान एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर तथा लार्जवाल्यूम रेनगन पद्यति हेतु लघु एवं सीमान्त कृशको को 75 प्रतिशत तथा अन्य कृशकों को 65 प्रतिशत अनुदान डी0बी0टी के माध्यम से देने का प्र्रावधान किया गया है।

उ0प्र0 षासन के द्वारा जनपद के विकास खण्ड पटियाली, गंजडुण्डवारा में कार्य करने हेतु इनमो फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड मंुुबई महाराश्ट्र एवं विकास खण्ड सिढ़पुरा, कासगंज, सोरों, अमॉपुर, सहावर विकास खण्ड हेतु नीर ग्रीन प्राईवेट लिमिटेड भिवंडी महाराश्ट्र को नामित किया गया है। उक्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु कृशक अपना निःशुल्क पंजीकरण कराने के लिये किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, कमरा नं0 59, विकास भवन सोरों रोड कासगंज में यथाषीघ्र प्रपत्र जमा कर दें। पंजीकरण कराने हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दो पासपोर्ट साइज फोटो, खतौनी, हिस्सा प्रमाण पत्र, सिंचाई का साधन, बिजली का बिल, खसरा में तालाब, बोरिंग कुआं एवं अनु0जाति के कृशकों हेतु जाति प्रमाण पत्र आवष्यक है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय अथवा दूरभाश नम्बर 9410854921, 9411242812 से सम्पर्क करें।

————

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *