कासगंजः दहेज प्रथा से पीड़ित परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहायता के रूप में एक बार एक मुश्त रू0 2500/- जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उक्त योजना में ऐसी परित्यक्त महिलाये पात्र होंगी, जिनकी आय बी0पी0एल0 श्रेणी की हो तथा जिनके 125 सी0आर0पी0सी0 तथा 498ए आई0पी0एस0 के बाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन हों, ऐसी महिलायें अपना आवेदन कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में कर सकती हैं।
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