कासगंज: मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने बताया कि शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 20 हजार रू0 अनुदान एकमुश्त देने की व्यवस्था है। विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिये। आय सीमा नगरीय क्षेत्र में 56,460 रू0 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रू0 प्रतिवर्ष निर्धारित है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट शादी अनुदान डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन पर किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन, शादी तिथि के 90 दिन पूर्व या बाद तक किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां, प्रमाणित शादी कार्ड मूल प्रति सहित आवेदक को स्वयं खण्ड विकास अधिकारी या उपजिलाधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। जहां से नियमानुसार स्थलीय सत्यापन कराकर आख्या सहित मूल प्रति समस्त संलग्नकों सहित विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण अथवा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे तथा ऑनलाइन आख्या अंकित कर आवेदनपत्रों को अग्रसारित करेंगे। तीनों ही विभागों में शादी अनुदान योजना संचालित है। पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठाने के लिये शीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें।

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