कासगंज: परिवहन विभाग द्वारा पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने और ‘‘निक्षेप प्रमाण पत्र‘‘ प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त नये निजी वाहनों के क्रय करने पर एक बारीय कर में पन्द्रह प्रतिशत की छूट तथा समस्त माल/यात्री वाहनों के क्रय पर आठ वर्ष तक संदेय कर में दस प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी यह छूट ‘‘निक्षेप प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर नया वाहन क्रय करने पर ही मान्य होगी।
यह जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत ने दी है।
———-
