कासगंज: उत्तर प्रदेश शासन निर्देश के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने और ” निक्षेप प्रमाण पत्र” प्रस्तुत किए जाने के उपरांत नये निजी वाहनों के क्रय करने पर एक बारीय कर में पन्द्रह प्रतिशत की छूट तथा समस्त माल/ यात्री वाहनों की क्रय पर आठ वर्ष तक संदेय कर में दस प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी यह छूट निक्षेप प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर नया वाहन क्रय करने पर ही मान्य होगी।
उक्त जानकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत ने दी है।