• मतगणना स्थल पर कोविड-19 के नियमों का कराया जायेगा शतप्रतिशत पालन: डीएम
  • कोविड के लक्षण होने पर नहीं मिलेगा प्रवेश। विजय जुलूस रहेगा प्रतिबन्धित

कासगंज (सू0वि0)।  जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अंतर्गत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना 02 मई 2021 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होनी है। कोविड 19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत मतगणना केन्द्रों पर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप समुचित व्यवस्थायें कराई जायेंगी। मतगणना हाॅल, कक्ष व परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी। सभी व्यक्तियों को अपने हाथ सेनेटाइज करने होंगे। जिस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना अभिकर्ताओं की सूची प्रत्याशियों द्वारा मतगणना दिवस से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारंभ होने से 48 घण्टा पूर्व आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एण्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किये जाने की रिपोर्ट दिये जाने के उपरांत मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अथवा मतगणना के दिन पल्स आॅक्सीमीटर/थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरांत स्वस्थ पाये जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। जिसके लिये प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडीकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाइयों के साथ डाक्टर उपलब्ध रहेंगे। पात्र व्यक्ति मास्क लगाकर सामाजिक दूरी बनाते हुये मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेंगे।

जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, खण्ड विकास अधिकारियों एवं मतगणना से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना स्थल के बाहर भीड़ इकट्ठी न होने पाये। मतगणना कक्ष/हाॅल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियांे एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार किया जाये। मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व तथा मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित अवश्य किया जाये। मतपेटिकाओं और स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज करके विसंक्रमित किया जाये। मतगणना हाॅल के अन्दर मतगणना टेबिलों की संख्या, मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार रखी जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा। किसी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत कड़ी विधिक कार्यवाही की जायेगी।

 

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