कासगंज: टीम द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण कराकर नियमानुसार की जायेगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आपत्तिकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर के संगठित विकास के लिये प्रस्तावित कासगंज महायोजना 2031 के प्रस्ताव पर मांगी गई आपत्तियांे पर दूसरे दिन भी सुनवाई की गई। कुल प्राप्त 903 आपत्तियांे पर सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर टीम द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण कराकर ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

किसी भी निर्माण कार्य के लिये विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास कराना अनिवार्य है।

टाउन प्लानर आगरा के सहयोग से कासगंज नगर के विकास के लिये प्रस्तावित महायोजना को प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करने के पश्चात लागू किया जायेगा।

बैठक में आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया कि खेड़िया में निर्माण वाले स्थानों को इस महायोजना में खाली दिखाया गया है। बांकनेर में पार्क व क्रीड़ास्थल दर्शाया गया है। रेलवे लाइन के पास ग्राम बरेला में भूमि ग्रीन बेल्ट में दर्शायी गई है। जबकि उक्त स्थानों पर आवास बने हुये हैं। ग्रीनबेल्ट भूमि धनतेरिया में एक व्यवस्थित प्रोजेक्ट लाने के लिये प्रस्ताव दिया गया।

बैठक में, बॉबी कश्यप, कुमकुम वार्ष्णेय, शशिलता चौहान, अपरजिलाधिकारी वैभव शर्मा, टाउन प्लानर अशोक कुमार शुक्ल, एसडीएम कासगंज पंकज कुमार, अधिशाषी अभियंता लोकनिर्माण विभाग तथा आपत्तिकर्ता उपस्थित रहे।

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गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह का सुनहरा अवसर, पात्र शीघ्र करें आवेदन।

जनवरी के अंतिम सप्ताह मंे होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम।

 

कासगंज: शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन को मेगा इवेन्ट के रूप में सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में माह माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2023 तक मांगलिक तिथियों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जायेंगे।

मुख्य विकास अधिकारी सचिन ने बताया कि जनपद कासगंज में इस माह जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। योजना के तहत आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा के नीचे 02 लाख रू0 वार्षिक तक होना चाहिये। विवाह हेतु पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड अथवा आधार कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु 35 हजार रू0 सहायता राशि कन्या के खाते में जमा की जाती है। विवाह संस्कार हेतु 10 हजार रू0 का सामान भेंट स्वरूप एवं 06 हजार रू0 कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल, पेयजल विद्युत, प्रकाश एव अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय करने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नगरीय क्षेत्र के पात्र सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित विकासखण्ड कार्यालय से संपर्क कर अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

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