कासगंजः जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने जनपद कासगंज में अवस्थित समस्त प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों के लिए निर्देश जारी किये है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के फलस्वरूप निर्वाचन पम्पलेटों व पोस्टरों का मुद्रण एवं प्रकाषन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के द्वारा उपबंधित किया गया है। जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाषित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक/प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। उन्होने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा जब तक प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को सचेत किया है कि किसी भी प्रकाषक द्वारा धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन के आधार पर अपील सम्बन्धी पम्पलेट व पोस्टर न छापे जायें। मुद्रक/प्रकाशक, मुद्रित सामग्री के प्रकाषित होने के तीन दिन के अंदर इसकी चार प्रतियां परिषिष्ठ क व ख सहित तथा प्रकाषक से प्राप्त घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय, कासगंज में प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।