कासगंजः उप कृषि निदेशक ने जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों को सूचित किया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेशों के क्रम में ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जानी है। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु , प्रमोशन आॅफ एग्रीेल्चर मैकेजाइजेशन फाॅर इन-सीटू मैनजमेन्ट आॅफ क्राप रेजीडयू वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजना प्राप्त हुई है, जिसमें ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु जनपद कासगंज को तीन फार्म मशीनरी बैंक स्थापना बैंक स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। इच्छुक ग्राम पंचायतें दिनंाक 10 जुलाई की सांय 5 बजे तक अपना प्रस्ताव तैयार कर उप कृषि निदेशक कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं ग्राम पंचायतें प्रस्ताव प्रेषित करें जिन ग्राम पंचायतों में फसल अवशेष जलाये जाने की घटनायें अधिक होती है।

फार्म मशीनरी बैंक स्थापना हेतु रू0 पाॅच लाख तक के कृषि यंत्र प्रमोशन आॅफ एग्रीेल्चर मैकेजाइजेशन फाॅर इन-सीटू मैनजमेन्ट आॅफ क्राप रेजीडयू योजना में निर्धारित यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। इसी प्रकार रू0 पाॅच लाख से 15 लाख तक के कृषि यंत्र सबमिशन आॅन एग्रीकल्चर मैकेलाइजेशन योजना में निर्धारित यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

भारत सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पैडी स्ट्राॅचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रव मास्टर, रोटरी स्लोशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबुल एम0बी0प्लाऊ,सुपर सीडर बेलर, सुपर स्ट्राॅ मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0) जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीडिल, हैप्पी सीडर, स्ट्रा रेक, क्रेप रीपर व रीपर कम्बाइन्डर आदि। इस योजना में रूपये पाॅच लाख तक के परियोजना लागत हेतु फसल प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों में से कम से कम दो यंत्र क्रय करना अनिवार्य है। उपरोक्त ग्राम पंचायतें कुल लागत का 20 प्रतिशत अंश स्वयं वहन करेंगी, संबंधित ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकतानुसार क्रय किये जाने वाले यंत्र चिन्हित कर कृषि विभाग द्वारा इन-सीटू योजनान्तर्गत इन्पेनल्ड कम्पनियों के माध्यम से निर्धारित दरों पर क्रय करने के लिये स्वतंत्र होंगी।

 

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