कासगंज: उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के ऐसे बकायादार, जिन्होने अब तक अपना बकाया ऋण जमा नहीं किया है, को बकाया ऋण व छूट के साथ ब्याज जमा करने हेतु नवीन एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। यह योजना 30 जून, 2023 तक लागू है। नवीन एकमुश्त समाधान योजना में ऋण बकायेदारों को पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी। बकायेदारों से केवल ऋण अवधि का ही साधारण ब्याज लेकर उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी अथवा सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण तथा जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास पदेन जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगल लि0 कासगंज से तथा विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 7311159831, 7011975130, 8077730598 पर संपर्क किया जा सकता है। इस योजना का लाभ दिनांक 30 जून, 2023 तक प्राप्त किया जा सकता है।
—————–