कासगंज (सू0वि0)। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि ऐसे निःसन्तान दम्पत्ति जो बच्चा गोद लेना चाहते है, उन्हें सरकार के नियमों का शतप्रतिशत पालन करना अनिवार्य है। ऐसे दम्पत्ति केन्द्र सरकार के वेब पोर्टल www.cara.nic.in पर आनलाइन आवेदन कर बच्चा गोद ले सकते हैं। जिसके लिए भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक स्वस्थ और भावनात्मक रूप से दृढ़, वित्तीय रूप से सक्षम होने चाहिये। उनके जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सा दशा नहीं होनी चाहिये। भावी दत्तक माता-पिता ने शादी के दो वर्ष पूरे कर लिये हो, दोनो की आवश्यक सहमति हो। एकल स्त्री किसी भी लिंग का बालक दत्तक ग्रहण कर सकती है, किन्तु एकल पुरूष बालक को ही गोद ले सकता है।
चार वर्ष तक की आयु के बच्चे को गोद लेने के लिये भावी दत्तक माता-पिता की संयुक्त आयु 90 वर्ष व एकल भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिये। 04 से 08 वर्ष तक के आयु के बच्चे को गोद लेने के लिये भावी दत्तक माता-पिता की संयुक्त आयु 100 वर्ष व एकल भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिये। 08 से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चे को गोद लेने के लिये भावी दत्तक माता-पिता की संयुक्त आयु 110 वर्ष व एकल भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिये।
बच्चे को गोद लेने के लिये आवश्यक दस्तावेजों में नवीनतम पारिवारिक फोटोग्राफ, भावी दत्तक माता-पिता अथवा पुरूष का पेन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, दत्तक माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र ( आधार कार्ड/ मतदाता कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ नवीनतम बिजली बिल/टेलीफोन का बिल/पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र/इनकम टैक्स रिटर्न की काॅपी), सरकारी डाक्टर द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल सर्टिफिकेट की काॅपी, भावी दत्तक माता-पिता का शादी का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र, गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति से जुड़े दो लोगों के बयान की काॅपी एवं इच्छुक माता-पिता का पहले से कोई बच्चा है और उसकी आयु पाॅच वर्ष से अधिक है तो उसकी सहमति भी होनी आवश्यक है।
अधिक जानकारी के लिये कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय कासगंज के मोबा0 नं0 7518024068 पर सम्पर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नम्बर 1800 11 1311 अथवा 011-26760471/011-26760472/ 011-26760473 एवं राज्य दत्तक ग्र्रहण संसाधन अभिकरण की ई-मेल upsara2015@gmail.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।