कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाष सिंह ने कहा कि वर्तमान में कोरोना कोविड-19 महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत जनपद के बाजारों में दुकानें खुलने एवं बन्द होने का समय निर्धारित करते हुये दायीं ओर एवं बायीं ओर की दुकानों को अलग अलग दिनों में खोलने के आदेष विभिन्न शर्तों के साथ दिये गये थे। साथ ही रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक लाॅकडाउन प्रभावी रखने के लिये निर्देषित किया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त भ्रमण के दौरान देखा गया है कि बाजारों में उक्त आदेष का पालन नहीं हो रहा है तथा विभिन्न स्थानों पर दोनों ओर की दुकानें खुली हुई मिलीं। कहीं कहीं आधा शटर खोलकर दुकानदारों द्वारा सामान की बिक्री की जा रही थी। जिससे बाजारों में भीड़ अधिक होने से सोषल डिस्टेंसिंग का पालन नही ंहो पा रहा था। जबकि वर्तमान में कोरोना कोविड-19 के पाॅजेटिव/संदिग्ध केसों की संख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक सावधानी एवं नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना नितांत आवष्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त एसडीएम व सीओ को निर्देषित किया है कि प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में 01 जून, 2020 को जारी आदेषों के अनुसार निर्धारित दिषाओं की दुकानों को ही खोलने दिया जाये तथा किसी भी दषा में दोनों ओर की दुकानें न खुलने दी जायें। निरंतर भ्रमणषील रह कर सोषल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैण्ड सेनेटाइजर, दुकानों के बाहर हैण्डवाष आदि शर्तों का कड़ाई से पालन कराना सुनिष्चित करें। यदि किसी व्यक्ति/ दुकानदार द्वारा उक्त आदेष का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्व तत्काल कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
