कासगंज: विधान सभा सामान्य निर्वाचन को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिये मतदान दिवस पर मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री पूर्णतः बन्द रखने के आयोग द्वारा निर्देश दिये गये है। जनपद अलीगढ़ में मतदान 10 फरवरी को, जनपद बदायंू में मतदान 14 फरवरी को तथा जनपद कासगंज में मतदान 20 फरवरी 2022 को होगा।

जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने आदेश जारी किये हैं कि जनपद अलीगढ़ की सीमा से 08 किलोमीटर की सीमा में स्थित जनपद कासगंज की समस्त आबकारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भांग की फुटकर व थोक दुकानें 8 फरवरी को सायं 6 बजे से 10 फरवरी को मतदान समाप्ति तक पूर्णतयः बन्द रहेंगी। जनपद बदायूं की सीमा से 08 किलोमीटर की सीमा में स्थित जनपद कासगंज की समस्त आबकारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भांग की फुटकर व थोक दुकानें 12 फरवरी को सायं 6 बजे से 14 फरवरी को मतदान समाप्ति तक पूर्णतयः बन्द रहेंगी। जनपद कासगंज की समस्त आबकारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भांग की फुटकर व थोक दुकानें 18 फरवरी को सायः 6.00 बजे से 20 फरवरी 2022 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतयः बन्द रहेंगी। इस बन्दी केे लिये अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल भत्ता देय नहीं होगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

 

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