कासगंज: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिये मतदान दिवस पर मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री पूर्णतः बन्द रखने के आयोग द्वारा निर्देश दिये गये है। जनपद कासगंज में मतदान 11 मई 2023 को होगा।

जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि जनपद कासगंज की समस्त आबकारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भांग की फुटकर व थोक दुकानें मतदान दिवस पर मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 09 मई 2023 को सायं 06 बजे से 11 मई 2023 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बन्द रहेंगी।

इसके अतिरिक्त मतगणना प्रारंभ होने की पूर्व तिथि 12 मई 2023 को सायं 6 बजे से मतगणना समाप्ति की तिथि 13 मई 2023 को रात्रि 12 बजे तक जनपद कासगंज की समस्त आबकारी दुकानें देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप व भांग एवं अन्य मादक पदार्थों की फुटकर व थोक बिक्री हेतु दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।


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