कासगंज: 1500 मतदाताओं के आधार पर निर्धारित होंगे मतदेय स्थल-अपरजिलाधिकारी
कासगंज: अपर जिलाधिकारी ए0के0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के सम्भाजन/समायोजन के सम्बंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुये 1500 मतदाता के आधार पर मतदेय स्थल निर्धारित किये जाने तथा कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों का आपस में विलय कर मतदेय स्थलों की संख्या निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद कासगंज में वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कासगंज, अमांपुर व पटियाली में कुल 1233 मतदेय स्थल तथा 819 मतदान केन्द्र हैं। प्रस्तावित सम्भाजन/समायोजन के पश्चात कुल 1138 मतदेय स्थल एवं 802 मतदान केन्द्र रहेंगे।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लें कि पोलिंग स्टेशन की दूरी 02 किलोमीटर से अधिक न हो। मतदान क्षेत्र व मतदेय स्थल के बीच नदी, नाला, बीहड़ आदि होने, मतदेय स्थल विधानसभा क्षेत्र से बाहर होने, मतदेय स्थल की दूरी 02 कि0मी0 से अधिक होने, मतदेय स्थलों पर समाज के अतिसंवेदनशील वर्ग बिना किसी धमकी या डर के मतदान केन्द्रों में निर्बाधरूप से पहुंच सके सम्बंधी कारणों से मतदेय स्थल के स्थान में संशोधन प्रस्तावित किये जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां नई आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों में बनी हैं और उनमें नागरिक निवास करने लगे हैं, वहां यथा आवश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाये। सभी मतदेय स्थल भूतल पर ही होने चाहिये। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प तथा एएमएफ सम्बंधी सुविधाओं का ध्यान रखा जाये। यदि कोई मतदेय स्थल दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्र, विवाह घर अथवा ऐसे भवन जिनका स्वामित्व किसी राजनैतिक व्यक्ति के पास है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो तो उक्त मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानांतरित कर दिया जाये।
आयोग द्वारा मतदेय स्थलों के सम्भाजन/समायोजन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को 02 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा। 15 सितम्बर 2022 तक मतदेय स्थलों की सूची आयोग को उपलब्ध करा दी जायेगी।
बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारी तथा समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
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