कासगंज (सू0वि0)।  जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमवली 1954 के अंतर्गत आगामी 30 सितम्बर 2021 तक की अवधि में नदियों/नहरों/प्राकृतिक जलीय संसाधनों से फ्राई, फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने अथवा बेचने तथा दिनांक 30 जुलाई 2021 तक मत्स्य प्रजनन अवधि में शिकारमाही पर प्रतिबंध है। अतः उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के तहत नदियों एवं जलधाराओं में उक्त समयावधि में मत्स्य आखेट एवं फ्राई/अंगुलिकाओं के शिकार को प्रतिबधिंत किया जाता है। इस आदेश का उल्लघंन करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

 

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