कासगंज: मुख्यमंत्री माॅटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत माटीकला एवं माटी शिल्पकला के अभ्यर्थियों व शिल्पियों के समन्वित विकास हेतु 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के प्रजापतियों को परियोजना लागत रू0 10 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें पूंजीगत मद से 5 प्रतिशत अंशदान कम करने के उपरांत शेष धनराशि पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि उद्यम संचालित करने हेतु ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऋण आवेदन पत्र प्रारूप विकास भवन के कक्ष संख्या 25 में स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से प्राप्त कर लें तथा उसे पूर्ण करने के उपरांत 10 फरवरी 2023 तक इसी कार्यालय में जमा कर दें। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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