बदायूं शिखर
कासगंज: मुख्यमंत्री माॅटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत माॅटी कला एवं माॅटी शिल्प कला के उद्यमियों/षिल्पियों के समन्वित विकास हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत परियोजना लागत 10 लाख रू0 तक बैंकों के माध्यम से आयु 18 से 55 वर्ष के अभ्यर्थियों को टर्मलोन पूंजीगत ऋण धनराषि पर 25 प्रतिषत अनुदान मार्जिन मनी के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि उद्यम संचालित करने हेतु ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऋण आवेदन पत्र आवष्यक प्रपत्रों सहित 28 जून 2020 तक विकास भवन के कक्ष सं0 25 में स्थित कार्यालय मंे जमा कर दें।