समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद में मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम की तिथि 27.05.2022 शासन स्तर से निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि में शासन की मंशानुसार एक ही तिथि एवं समय पर शुभ मुहुर्त में 150 जोड़ो का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। आवेदन करने के लिए आवेदक की कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की उम्र शादी तिथि तक 21 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले वर-वधु के साथ सम्पन्न कराने के निर्देश हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुरेश चन्द्र ने जनपद के समस्त जनसामान्य को सूचित किया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमन्द निराश्रित/निर्धन परीवारों की योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत इच्छुक आवेदक सम्बन्धित विकासखण्डोें में (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) एवं सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पचायंत कार्यालय (नगरीय क्षेत्र हेतु) सम्पर्क कर अपना पंजीयन कर वांछित अभिलेख सहित (यथा- आवेदक का आधार कार्ड की प्रति,आय प्रमाण पत्र की प्रति (परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख या उससे कम हो) आवेदक का मोबाइल संख्या कन्या का आधार कार्ड की प्रति कन्या का शैक्षणित प्रमाण पत्र कन्या का बैंक खाते की प्रति (के0वाई0सी पूर्ण हो) वर के आधार कार्ड की प्रति वर का शैक्षणित प्रमाण पत्र,वर का मोबाईल संख्या वर के माता-पिता/अभिभावक का मोबाईल संख्या) कार्यालय में आवेदन पर जमा करना सुनिश्चित करें तथा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक अपने बैंक खाते की के0वाई0सी0 कराते हुये पासबुक की स्पष्ट/स्वच्छ प्रिन्ट जिसमें खाता संख्या स्पष्ट प्रदर्शित हो,की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर जमा करेगें। समस्त जनपद वासियों को सूचित किया जाता है कि सामूहिक विवाह योजना के इच्छुक लाभार्थी दिनांक 23.05.2022 तक अपना पंजीयन विकासखण्ड स्तर एवं नगरीय निकाय स्तर पर अवश्य कराने का कष्ट करें, जिससे आपको इस योजना से लाभान्वित किया जा सके।

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