कासगंजः जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभायें।
उप जिलाधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री विनोद जोशी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के बारे में आमजन को जानकारी देते हुये बताया गया कि उक्त योजना में ऐसे 0 से 18 तक आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों, माता पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु 01 मार्च, 2020 के पश्चात हुई हो को शिक्षा के लिये 2500/- रू0 मासिक प्रदान किया जाता है। उक्त प्रकार के बच्चे यदि किसी के संज्ञान में हो कृपया उन्हें योजना का लाभ दिलायें, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभायें।
उक्त योजना में पात्रता हेतु 18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावक की मृत्यु हो गयी है, उनको कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले एवं नीट, जेईई, क्लैट जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो, तक योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।
केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य समरूपी योजना यथा बाल श्रमिक विद्या योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों को उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर रहे ऐसे बच्चे को जो 18 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरान्त कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद भी राजकीय महाविद्यालय, विश्व विद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने एवं नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाता है।
0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे, जिन्हे बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार, पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृति, वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे, 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे, जिन्हे बाल गृहों, संप्रेक्षण गृहों से परिवार में पहुंचाकर पुनर्वासित किया गया हो या जो बाल देख-रेख संस्थाओं में रह रहे हैं और उन्हें वित्तीय सहायता देने से उन्हें परिवारिक देख-रेख, पश्चातवर्ती देख-रेख में पुनः समायोजित किया जा सकता है।
पात्रता हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। उक्त प्रकार के बच्चे यदि किसी के संज्ञान में हो कृपया उन्हें योजना का लाभ दिलाने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
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