कासगंज: जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्र्रम का आयोजन विकासखण्ड स्तर पर माह जून के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु आवेदन आमंत्रित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक के परिवार की आय रूपये 2,00,000 वार्षिक से कम होनी चाहिए, विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो, आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ मनरेेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपये 35,000 कन्या के खाते में अन्तरित की जाती है, विवाह संस्कार के लिये रू0 10,000 का सामान भेेंट स्वरूप एवं रू0 6,000 कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल पेयजल विद्युत/प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय करने का प्राविधान हैं।

उक्त जानकारी देते हुये मुख्य विकास अधिकारी सचिन ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। लाभार्थी अपने आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित विकासखण्ड में तथा नगरीय क्षेत्र हेतु सम्बंधित नगरीय निकाय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

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