कासगंज: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है, कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले पात्र जोड़ों के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए। आवेदको की सुविधा हेतु आवेदन करने के लिए आनलाईन पोर्टल निर्मित किया गया है। पात्र जोड़ों द्वारा अब ीजजचेरूध्ध्बउेअलण्नचेकबण्हवअण्पद आनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा।

 

पात्रता: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक के परिवार की आय 2,00,000 वार्षिक से कम होनी चाहिए। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

 

लाभ: सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि 35,000 कन्या के खाते में अन्तरित की जाती है। विवाह संस्कार के लिये रू0 10,000 का सामान भेंट स्वरूप एवं रू0 6,000 कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल, पेयजल, विद्युत/प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाआंे पर व्यय करने का प्राविधान है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक द्वारा संबंधित विकासखण्ड में सहायक विकास अधिकारी (स0क0) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 23 में संपर्क किया जा सकता है

 

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