कासगंज: शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों में एफलिएटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित मैनेजमेंट कोटा के अतिरिक्त जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक, तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदित छात्रों से इतर काउंसिलिंग से सीधे शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश दिये गये छात्र मैनेजमेंट कोटा से आच्छादित होंगे। इन्हंे छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं है। ऐसे छात्रों का आवेदन पत्र संस्था स्तर से अग्रसारित न किया जाये।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि शासन स्तर से निर्गत नियमावली के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त छात्रों का ही आवेदन पत्र संस्था स्तर से अग्रसारित किया जायेगा।
———-