कासगंज: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को रू0 2 प्रति किग्रा0 की दर से गेहूॅ तथा रू0 3 प्रति किग्रा0 की दर से चावल का वितरण कराया जा रहा था। अब 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष तक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा है। जिसका सम्पूर्ण व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

जिला पूर्ति अधिकारी संजय गंगवार ने सभी राशन डीलरों से कहा है कि लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न अंकित कराकर ई-पॉस मशीन से पर्चियां अवश्य उपलब्ध करायें। उचित दर की दुकानों पर अनिवार्यतः 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना कम से कम 03 स्थानों पर लिखी जाये, ताकि लाभार्थी जागरूक हों और उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न मिल सके। उन्होंने जिले के समस्त राशन कार्डधारकों से कहा है, कि 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न अपनी सम्बन्धित उचित दर दुकान से प्राप्त कर योजना का लाभ उठायें।

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