कासगंजः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन एवं जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अब 13 मई के स्थान पर रविवार 21 मई 2023 को जनपद न्यायालय कासगंज में किया जायेगा।

उक्त जानकारी देते हुये अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 21 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से संबंधित मामले पारिवारिक/वैवाहिक मामले सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं धारा 138 एन.आई.एक्ट. के मामले उतराधिकार के लंबित मामले दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले भू राजस्व स्टॉम्प व चकबंदी वाद राशन कार्ड वोटर कार्ड व श्रमवाद मनरेगा जनहित गारंटी अधिनियम विद्युत एवं टेलीफोन जल से संबधित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।

समस्त विभागांे से संबंधित मामलों/वादों के निस्तारण हेतु अभी वादों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित दिये गये हैं। जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या मे वादों का निस्तारण किया जा सके। समस्त न्यायालय अभी से लंबित मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में लगायें। जिससे 21 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण किया जा सके। समस्त अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को संबंधित न्यायलय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत मे निस्तारण कराकर लाभ उठायें।

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