कासगंज: वर्तमान में ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है, कि जनपद में व्यवसायिक कार्य हेतु 14.2 किग्रा0 वाले घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि 14.2 किग्रा0 वाले एल0पी0जी0 सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य हेतु प्रयोग किया जाना वर्जित है। ऐसी स्थिति में जनपद के समस्त मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेन्ट, मिष्ठान भण्डार, ढाबा, रेहड़ी, खोमचा संचालकों को सूचित किया गया है कि अपने कार्यस्थल पर व्यावसायिक कार्य हेतु केवल 19 किग्रा0, 05 किग्रा0 व 02 किग्रा0 के कॉमर्शियल एल0पी0जी गैस सिलेण्डर का ही प्रयोग करना सुनिश्चित करें। जनपद के ऐसे समस्त मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेन्ट, मिष्ठान भण्डार, ढाबा, रेहड़ी खोमचा संचालक, जो अपने कार्यस्थल पर एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर का प्रयोग करते हैं, वे अपने 19 किग्रा0 का एल0पी0जी0 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर बुकिंग व प्राप्ति की पिछले छः माह की रसीद अपने प्रतिष्ठान पर सुरक्षित रखें। यदि किसी भी अधिकारी या टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक कार्य हेतु 14.2 किग्रा0 घरेलू एल0पी0 जी0 गैस सिलेण्डर का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्व नियमानुसार विधिक दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। निरीक्षण के दौरान 19 किग्रा0 एल0पी0जी0 कॉमर्शियल एल0पी0जी गैस सिलेण्डर का प्रयोग वाले उपभोक्ताओं को भी कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर बुकिंग व प्राप्ति की पिछले छः माह की रसीद दिखाना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में किसी कार्य हेतु ठेकेदार/अधिकृत व्यक्ति द्वारा 14.2 किग्रा0 एल0पी0जी0 घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसकी भी पूर्ण जिम्मेदारी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर या मालिक की तरह होगी तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी संजय गंगवार ने दी है।

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