चुनाव प्रचार के लिये वाहन, लाउडस्पीकर का प्रयोग तथा सभा, रैली या जुलूस के आयोजन के लिये जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य।

निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये शराब या मादक पदार्थ वितरित करने, मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करने पर होगी कठोर कार्यवाही।

कासगंज (सू0वि0)।  जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्विवाद रूप से सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं और चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध है। जनपद के समस्त पंचायत क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। चुनाव प्रचार हेतु वाहन, लाउडस्पीकर या साउण्ड बाक्स का प्रयोग तथा सभा, रैली या जुलूस के आयोजन के लिये जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने आदेश जारी करते हुये बताया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये निर्वाचन के दौरान शराब या मादक पदार्थ वितरित करना, मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करना, चुनाव प्रचार में गड़बड़ी करना या कराना, ऐसे सभी कार्य एवं आचरण भ्रष्ट एवं दण्डनीय अपराध हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर दोषियों के विरूद्व तत्काल कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उम्मीदवार चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झण्डा लगाने, झण्डियां टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने देंगे। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जा सकती है। पूजा स्थलों यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग प्रचार या निर्वाचन कार्यों के लिये नहीं किया जा सकता। मत प्राप्त करने के लिये जातीय, साम्प्रदायिक या धार्मिक भावना का सहारा नहीं लिया जा सकता।

किसी भी सार्वजनिक स्थल या सरकारी भवन/स्थल/परिसर मंे चुनाव प्रचार सामग्री, विज्ञापन, वाल राइटिंग, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाये जा सकेंगे न उसे गन्दा करेंगे। उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ता ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर या किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी की भावनायें आहत हों या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन प्रतिबन्धित है। जनपद में पूर्व से ही धारा 144 लागू है। अतः सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं धारा 144 का पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *