कासगंज: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जनपद के विभिन्न स्थानों में निराश्रित गौवंशों के खुले में घूमने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुये सभी नगरीय निकायों के ईओ तथा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि समस्त निराश्रित गौवंशों को तत्काल गौ आश्रय स्थलों में शतप्रतिशत संरक्षित कराना सुनिश्चित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायें कि अब जिले में कहीं निराश्रित गौवंश छुट्टा नहीं घूम रहे हैं। वर्तमान में जनपद में कुछ निराश्रित गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, जिन्हें तत्काल संरक्षित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।
उ0प्र0 शासन द्वारा निराश्रित गोवंशों को तत्काल आश्रय स्थलों में संरक्षित करने तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये गये हैं। जिलाधिकारी ने सभी ईओ और खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समस्त निकायों एवं विकास खण्डों में आपस में समन्वय बनाकर समयबद्व रूप से युद्वस्तर पर कार्यवाही कर निराश्रित गौवंशों को प्रत्येक दशा में 25 मार्च 2023 तक शतप्रतिशत संरक्षित कराना सुनिश्चित करें। निराश्रित छुट्टा पशुओं से मुक्त होने का प्रमाण पत्र सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी, उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा ईओ नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, अपने से सम्बंधित उपजिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर प्रमाण पत्र मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कासगंज के कार्यालय में 25 मार्च 2023 की सायं 5 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें। ताकि जनपद स्तर पर यह प्रमाण पत्र शासन को भेजा जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी तथा किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर सम्बंधितों का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
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