कासगंज: निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आफलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। पात्र जोड़ों की सुविधा के दृष्टिगत अब ऑनलाइन पोर्टल ीजजचेरूध्ध्बउेअलण्नचेकबण्हवअण्पद पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक के परिवार की आय 02 लाख रू0 वार्षिक से कम होनी चाहिए। विवाह हेतु पुत्री की आयु विवाह की तिथि को कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 35 हजार कन्या के खाते में जमा कराई जाती है। विवाह संस्कार के लिये रू0 10 हजार का सामान भेंट स्वरूप एवं रू0 06 हजार कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल, पेयजल, विद्युत/प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाआंे पर व्यय करने का प्राविधान है। अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित विकासखण्ड में सहायक विकास अधिकारी (स0क0) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 23 में संपर्क किया जा सकता है।
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निर्धन परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु शीघ्र करें ऑनलाइन आवेदन।

 

कासगंज: निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आफलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। पात्र जोड़ों की सुविधा के दृष्टिगत अब ऑनलाइन पोर्टल ीजजचेरूध्ध्बउेअलण्नचेकबण्हवअण्पद पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक के परिवार की आय 02 लाख रू0 वार्षिक से कम होनी चाहिए। विवाह हेतु पुत्री की आयु विवाह की तिथि को कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 35 हजार कन्या के खाते में जमा कराई जाती है। विवाह संस्कार के लिये रू0 10 हजार का सामान भेंट स्वरूप एवं रू0 06 हजार कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल, पेयजल, विद्युत/प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाआंे पर व्यय करने का प्राविधान है। अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित विकासखण्ड में सहायक विकास अधिकारी (स0क0) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन कमरा नं0 23 में संपर्क किया जा सकता है।

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