कासगंजः मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सीवर/सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान हुयी मृत्यु के सभी मामलों में मृतक के आश्रित परिवार को 10लाख रूपये की तत्काल राहत प्रदान किये जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पंचायती राज विभाग को उत्तरदायी बनाया गया है।
इस हेतु मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालन हेतु दिशा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालित की जायेगी। सीवर/सैप्टिक टैंक सफाई के दौरान हुयी मृत्यु की दशा में कुल 10लाख रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी। मृतक के आश्रित व्यक्ति/परिवार द्वारा मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु पंचायती राज विभाग के वित्त आयोग की वेब साइट चतकपिदंदबमण्नचण्हवअण्पद पर विकसित मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जायेगा अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर आवेदन किया जायेगा। मृतक के आश्रित द्वारा मैनुअल स्कैवेजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के दौरान विवरण फ्रीज किया जायेगा। सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिस्नर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति, मृत्यु प्रमाण-पत्र उत्तराधिकार/परिवारजन प्रमाण-पत्र एवं ग्राम प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुयी मृत्यु का प्रमाण-पत्र, जिसकी पुष्टि सहायक विकास अधिकारी (पं0) से करा ली जायेगी। उक्त अभिलेख आवेदन के साथ अपलोड किये जाने अनिवार्य होंगे।
उक्त जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी देवेन्द्र सिंह ने दी है।
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