कासगंज (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा पूर्ण सतर्कता बरतते हुये जनपद कासगंज में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु निरंतर दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं।
उक्त के अनुपालन में अपर जिला मजिस्ट्रेट ए0के0.श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान समय में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि विभिन्न प्रांतों में कोरोना के डेल्टा प्लस वायरस का संक्रमण फैलना संज्ञान में आ रहा है। जनपद कासगंज की सोरों तीर्थ नगरी में उ0प्र0 के बाहरी प्रांतों से बड़ी संख्या में ऋद्वालुओं का आवागमन बना रहता है। जिसके कारण कोविड संक्रमण के प्रसार को जनपद में फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुये बताया कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु तीर्थ नगरी सोरों सूकर क्षेत्र में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को आवागमन की पूर्व अनुमति के साथ आर0टी0पी0सी0आर0 लैब का 72 घण्टे के अन्दर का कोविड निगेटिव होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बाहर से आने वाले व्यक्तियों का आर0टी0पी0सी0आर0 लैब का 72 घण्टे के अन्दर का कोविड निगेटिव होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में जनपद/सोरों नगरी में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।