कासगंज (सू0वि0)। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा 22 बी के अंतर्गत गठित जन उपयोगी सेवा, स्थायी लोक अदालत का गठन जनपद कासगंज में किया गया है। जिसमें सम्बन्धित वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।
स्थायी लोक अदालत में यातायात सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, डाकतार या टेलीफोन सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, विद्युत, प्रकाश या जल सेवा, लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली सेवा, अस्पताल या औषधालय की सेवाओं, बीमा सेवाओं, विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान से सम्बन्धित विवाद तथा रीयल एस्टेट से सम्बन्धित विवादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। जनपद कासगंज में स्थायी लोक अदालत कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये मोबा0 नं0 9411016189 पर संपर्क किया जा सकता है।
