कासगंज: जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी, कासगंज हर्षिता माथुर द्वारा होली पर्व के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनपद की समस्त प्रकार की थोक व फुटकर बिक्री हेतु मदिरा व भांग की दुकानें, 08 मार्च 2023 को होली खेले जाने वाले दिवस पर पूर्णतः बन्द रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

————-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *