कासगंज (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिये उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। नाम निर्देशन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार को केवल घोषणा पत्र लगाना है। अन्य उम्मीदवारों को शपथ पत्र भी दाखिल करना है। अनु0जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र/शपथ पत्र का प्रारूप निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या सहकारी बैंक का बकायेदार नहीं होना चाहिये अन्यथा नामांकन रद्द हो जायेगा। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार का नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिये। क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार का नाम, सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की सूची में तथा सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार का नाम सम्बन्धित जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिये।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रू0, जमानत की धनराशि 500 रू0, ग्राम प्रधान पद के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत की धनराशि 02 हजार रू0, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत धनराशि 02 हजार रू0 तथा सदस्य जिला पंचायत के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रू0 एवं जमानत धनराशि 04 हजार रू0 निर्धारित है। यदि उम्मीदवार अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। नाम निर्देशन पत्र नकद धनराशि देकर क्रय किया जायेगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार मंे जमा की जायेगी। चालान फार्म निःशुल्क प्राप्त होंगे।