कासगंज: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन को जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार 28 जनवरी 2023 को किया जायेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि योजना के तहत आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा के नीचे 02 लाख रू0 वार्षिक से कम होना चाहिये। विवाह हेतु पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड अथवा आधार कार्ड मान्य होंगे। अनु0 जाति तथा पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु 35 हजार रू0 सहायता राशि कन्या के खाते में जमा की जाती है। विवाह संस्कार हेतु 10 हजार रू0 का सामान भेंट स्वरूप एवं 06 हजार रू0 कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल, पेयजल विद्युत, प्रकाश एव अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय करने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नगरीय क्षेत्र के पात्र सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित विकासखण्ड कार्यालय से संपर्क कर अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

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