बदायूँ: 02 जुलाई। कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए 30 जून को अनलाॅक-1 समाप्त होने के बाद पहली जुलाई से अनलाॅक-02 प्रभावी हो गया है, जो 31 जुलाई तक लागू रहेगा। अनलाॅक-01 के सापेक्ष अनलाॅक-02 में एक घंटे छूट बढ़ा दी गई है। पहले रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषेद्ध था, अब रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक आवागमन केवल आवष्यक गतिविधियों को छोड़कर बंद रहेगा। इसी प्रकार दुकाने खुलने का समय पहले प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक निर्धारित था लेकिन अब प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक दुकाने खुली रहेंगी।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी एवं कोविड-19 माॅनीट्रिंग के लिए नामित नोडल अधिकारी ओपी वर्मा, अपर जिलाधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह के साथ प्रेसवार्ता कर अनलाॅक 02 की गाइडलाइन से अवगत कराया।
अनलाॅक-02 के तहत दुकानें, प्रतिष्ठान, स्ट्रीट वेन्डर, पटरी व्यवसाय, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकाने को निर्धारित अवधि में खोले जाने तथा टैक्सी, थ्री व्हीलर आॅटो, ई-रिक्षा दो पहिया वाहन इत्यादि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने, हेलमेट, मास्क फेस कवर पहनने आदि के प्रतिबन्धित सहित चलाये जाने की छूट प्रदान की गयी है।
