बदायूँ शिखर
बदायूँ: 31 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशान्त ने आदेश देते हुए अवगत कराया है कि गृह मंत्रालय, भारत सकार के आदेष 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनाँक 29-08-2020 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष षासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 2703/2020/सीएक्स-3 दिनाँक 30-08-2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध अनलाॅक-04 दिनाँक 30-09-2020 तक प्रभावी रहेगा।
अतः कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित निर्देष प्रसारित किये जाते हैः-
1- सोशल-डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 1973 का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जायेगा।
2- (अनलाॅक-4) में बाजार/दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09.00 से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा।
3- स्वास्थ्य विभाग से अनुमति प्राप्त नर्सिग होम एवं प्राइवेट अस्पताल/क्लीनिक यथावत खुलेगें। दवाओं की दुकानें/मेडीकल स्टोर 24 घण्टे सातों दिन यथावत खुलेगें।
4- लाॅकडाउन कन्टेनमेन्ट जोन में 30 सितम्बर 2020 तक लागू रहेगा। कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु गृह (गोपन) अनुभाग-3 के षासनादेष संख्या 1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई 2020 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावष्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुये यह सुनिष्चित किया जायेगा कि केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवष्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्टस टेªसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावष्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिषा निर्देषों का ध्यान रखा जायेगा।
5- जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानादारों को फेस-कवर/मास्क/गमछा/ रूमाल/स्कार्फ/दुपट्टा ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे की जाने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। उक्त दिषा-निर्देषों का पालन कराने का दायित्व सम्बन्धित दुकानदारों का होगा। यदि दुकानदारों द्वारा सोषल डिस्टेसिंग, मास्क ग्लव्स एवं सैनिटाइजेषन की षर्तो का पालन नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के साथ-साथ दुकानदार के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं अधिसूचना संख्या 1105/पांच-5- 2020 दिनाँक 16-05-2020 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित होगा। ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड होना चाहिये।
6- षहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक सोषल डिस्टेसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
7- 21 सितम्बर 2020 से समस्त सामाजिक/अकादमिक/खेल/मनोरंजन/ साँस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) षुरू करने की अनुमति होगी। जिनमें फेस-माॅस्क का प्रयोग, सोषल-डिस्टेसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
षादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अन्तिम-संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के षामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर 2020 तक जारी रहेगी इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।
8- समस्त स्कूल, काॅलेज, षैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य षैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेगें। यद्यपि निम्नलिखित गतिविधियों को षुरू करने की अनुमति होगी।
(अ) आॅन-लाइन/दूरस्थ षिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
(ब) 21 सितम्बर 2020 से स्कूलों में टीचिंग/नाॅन-टीचिंग 50 प्रतिषत स्टाॅफ को आॅनलाइन षिक्षा/परामर्ष सम्बन्धी कार्यो के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए ैजंदकंतक व्चमतंजपदह च्तवबमकनतम ;ैव्च्द्ध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ;डवभ्थ्ॅद्ध जारी की जाएगी।
(स) कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्षन हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। किन्तु इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति की आवष्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितम्बर 2020 से लागू होगी। इसके लिए ैजंदकंतक व्चमतंजपदह च्तवबमकनतम ;ैव्च्द्ध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ;डवभ्थ्ॅद्ध जारी की जाएगी।
(द) राष्ट्रीय कौषल प्रषिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों ;प्ज्प्द्ध,राष्ट्रीय कौषल विकास निगम अथवा राज्य कौषल विकास मिषनों में अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रषिक्षण केन्द्रों में कौषल अथवा व्यवसायिक प्रषिक्षण की अनुमति होगी।
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान ;छप्म्ैठन्क्द्धए भारतीय उद्यमिता संस्थान ;प्प्म्द्ध ,उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेष और उनके प्रषिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी।
यह व्यवस्था 21 सितम्बर 2020 से लागू होगी। इसके लिए ैजंदकंतक व्चमतंजपदह च्तवबमकनतम ;ैव्च्द्ध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ;डवभ्थ्ॅद्ध जारी की जाएगी।
(य) उच्च षिक्षा संस्थानों में केवल च्ीण्क् षौधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगषाला सम्बन्धी कार्यो की आवष्यकता पड़ती हो से सम्बन्धित परा- स्नातक के छात्रों को अनुमति होगी किन्तु ऐसा कोविड-19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उच्च-षिक्षा विभाग और गृह-मंत्रालय के मध्य विचार-विमर्ष के उपरान्त ही होगा।
9- नियत समय के विपरीत दुकान खोलना दण्डनीय अपराध होगा नियत समय के विपरीत दुकान खोले जाने पर द0प्र0सं0 की धारा 144 का उल्लंघन मानते कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी।
9ए- किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण मास्क/गमछा/रूमाल/स्कार्फ/दुपट्
9वी- ऐसे व्यक्ति, जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, द्वारा लाॅक डाउन का उल्लंघन किये जाने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना से दण्डित किया जायेगाः- (1) प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना 100/-रू0 (सौ रूपये मात्र), जो रू0 500 (पाँच सौ रूपये मात्र) तक हो सकता है।
(2) द्वितीय बार के लिए जुर्माना 500/-रू0 (पाँच सौ रूपये मात्र) जो रू0 1000/- (एक हजार रूपये मात्र), तक हो सकता है। (3) द्वितीय बार पष्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिए जुर्माना 1000/-रू0 (एक हजार रूपये मात्र) हो सकता है। प्रस्तर संख्या 05 में उल्लिखित अर्थदण्ड अधिसूचना संख्या 1105/पांच-5-2020 दिनाँक 16-05-2020 के अन्तर्गत अधिरोपित होगा।
10- प्रत्येक षुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ व्यवस्था पूर्व में जारी षासनादेष संख्या 1755/2020/सीएक्स-3 दिनांक 14-07-2020 के अनुसार जारी रहेगी। षनिवार/रविवार में सब्जी/फल/दूध की आपूर्ति ठेले/ठेली के माध्यम से की जायेगी, स्थायी दुकानों पर प्रतिबन्ध रहगा।
11- पान, गुटखा, ध्रूमपान से सम्बन्धित दुकानें बन्द रहेगी। उक्त दुकानों को खोले जाने अथवा बिक्री करते हुये पाये जाने पर द0प्र0सं0 की धारा 144 का उल्लंघन मानते कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी तथा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित होगा।
12- उपरोक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तथा भादवि की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
13- परिस्थितियों के दृष्टिगत कन्टनमेनेन्ट जोन/बफर जोन की संख्या बढ़-घट सकती है उस स्थिति में दुकानों की खुलने/बन्द रहने के सम्बन्ध में पृथक से सूचना दी जायेगी। कन्टेनमेन्ट जोन में गतिविधियाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिषा-निर्देषों को ध्यान में रखते हुये संचालित की जायेगी।
जन सामान्य से अपील है कि में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रशासन का सहयोग किया जाये।