बदायूँ शिखर

बदायूँ: 14 जुलाई। उप निदेशक कृषि डा0 रामवीर कटारा ने अवगत कराया कि सब मिशन आॅन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एवं कार्यालय में संचालित अन्य योजनाओं जिनमें कृषि यन्त्रों पर अनुदान अनुमन्य है। वर्ष 2020-2021 में कृषि यन्त्रों (रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेबलर,स्ट्रा रीपर, हैरो, कल्टीवेटर, हस्तचलित स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर , पावर आपरेटिड चैपकटर, एम0बी0 प्लाऊ आदि) पर अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
अनुदान प्राप्त करने हेतु किसानों का विभागीय पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकृत कृषक द्वारा कृषि यन्त्र अनुदान के लिये विभागीय पोर्टल यूपी एग्रीकल्चर डाॅट काॅम पर दिये गये लिंक ‘‘यत्रं पर अनुदान हेतु‘‘ पर क्लिक करने के पश्चात अपना आधार नम्बर और मोबाईल नम्बर डालने पर एक ओ0टी0पी0 रजिस्र्टड मोबाईल नम्बर पर आयेगा। ओ0टी0पी0 सत्यापन के उपरान्त टोकन जनरेट होगा तथा बैंक में जमा की जाने वाली धनराशि का चालान फार्म प्राप्त होगा। उक्त चालान फार्म में दी गई  जमानत धनराषि निर्धारित अवधि में नजदीकी यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। 15.07.2020 से यंत्रवार निर्धारित लक्ष्यों तक ही टोकन जनरेट होगें। निर्धारित लक्ष्य तक टोकन जनरेट होने के पश्चात एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी, जो स्वीकृत किसानों के यंत्र न  लेने की स्थिति में उपयोग में लाई जायेगी। जमानत धनराशि का चालान जमा करने के 45 दिन के अन्दर कृषि यंत्र क्रय करके बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होगें एवं अभिलेखों की एक प्रति कार्यालय उप कृषि निदेशक बदायूँ में उपलब्ध करायेगें। तदोपरान्त क्रय किये गये कृषि यंत्र का नियमानुसार सत्यापन उपरान्त कृषक के पात्र पाये जाने पर अनुदान कृषक के खाते में उपलब्ध कराया जायेगा। यंत्र पुराना अथवा अभिलेखों का मिलान मूल प्रति से न होने की दषा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। कृषक उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपना कर निर्धारित यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

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