बदायूँ शिखर
बदायूँ: अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया ने आदेश दिए है कि सितम्बर व अक्टूबर 2020 में संयुक्त पालीटेक्निक प्रवेष परीक्षा-2020 व अन्य परीक्षाएं तथा महात्मा गांधी जयन्ती, महानवमी, दषहरा (विजय दषमी), ईद-ए-मिलाद (बारावफात),विष्वकर्मा पूजा चेहल्लुम, महाराजा अग्रसेन, जयन्ती आदि के त्यौहार मनाये जाने है। कोरोना वायरस का संक्रमण विष्व के अधिकांष देषों के साथ समस्त भारत वर्ष में भी फैला हुआ है। जो सोषल डिस्टेसिंग एवं गैर फार्मास्यिुटिकल संक्रमण निवारण एवं नियन्त्रण इन्टरवेंसन है जो संक्रमित लोगों गैर संक्रमित लोगों के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। इस उपाय को अपना कर किसी बीमारी की वृद्धि की दर (डवतइपकपजल) एवं इससे होने बाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, कतिपय अराजक समाज विरोधी, षरारती, सम्प्रदायिक एवं अपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक जातिगत, वर्गगत विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरस्ता,सद्भाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं तथा सार्वजनिक भवनों,पूजा स्थलों का दुरूपयोग, सार्वजनिक मार्गों को अवरूद्ध करने एवं जनसामान्य को आतंकित कर विद्वेष फैलाने का कुप्रयास भी कर सकते हैं।
मेरा समाधान हो गया है कि कानून एवं शान्ति/विधि व्यवस्था, सामाजिक समरस्ता बनाये रखने एवं जनसामान्य के लोक स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के लागू किये जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है। दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायँू की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित किया है।
1-अनलाॅक-4 में बाजार/दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09.00 बजे से रात्रिः 09.00 बजे तक रहेगा।
2-समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रूह-रूग्णता(बव.डवतइपकपजल) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवष्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।
3-कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों में कोई भी पठन-पाठन सामग्री, मोबाइल/सैल्यूलर फोन कैलकुलेटर,
माचिस, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स आदि नही ले जायेगा।
4-कोई भी व्यक्ति प्रष्न पत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व भंग नहीं करेगा।
5-कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मषीन की दुकान साइवर कैफे तथा पी0सी0ओ0 आदि ऐसी दुकानों को बन्द रखेगा।
6-कोई भी परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिए प्रेरित करेगा।
7-जनपद मंे जहाॅ-जहाॅ परीक्षा के संकलन केन्द्र पर परीक्षा के प्रष्न पत्र रखे हुए हैं, उन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जाये ।
8-कोरोना महामारी/संक्रमण के दृष्टिगत सोषल डिस्टेसिंग, सैनिटाइजेषन इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व मंदिर/मस्जिद प्रबन्धकों को करना होगा। कोरोना महामारी/संक्रमण किसी भी दषा में भीड़ इकटठी नहीं होगी सोषल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये सभी लोग सुरक्षित रहते हुये पूजा/अर्चना कर सकते हैं। बिना साउण्ड सिस्टम के पूजा-अर्चना की जायेगी। डीजे, किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। यदि कोई भी दुकानदार ध्वनि विस्तारक यंत्र किराये पर देता है तो उसको जब्त कर लिया जायेगा तथा आवष्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।
9-मंदिर, मस्जिद,में प्रवेष करते समय धार्मिक पर्वो पर मास्क आदि न लगाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध जुर्माना लगाया जायेगा।
10-एक दुकान में पाँच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। सोषल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जायेगा ,जिसका दायित्व सम्बन्धित दुकानदार का होगा। दुकानदार दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सफेद रंग का सर्किल बनवायेंगे। दुकानदारों को ग्राहकों तथा स्टाफ को सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिष्चित करनी होगी। किसी व्यक्ति को मास्क/गमछा/रूमाल/स्कार्फ/दुप्
किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है, तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। उक्त दिषा निर्देषों का पालन कराने का दायित्व सम्बन्धित दुकानदरों का होगा। यदि दुकानदारों द्वारा सोषल डिसटेसिंग,मास्क ग्लब्स एवं सैनिटाइजेषन की षर्तो का पालन नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के साथ-साथ दुकानदार के विरूद्ध दं0प्र0सं0. की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं अधिसूचना संख्या 1105/पांच-5-2020
दिनांक 16-05-2020 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित होगा। ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउन लोड होना चाहिए। अनुपालन न करने की दषा में जुर्माना अदा करना होगा।
11-प्रत्येक षुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ व्यवस्था पूर्व में जारी षासनादेष संख्या 1755/2020 सीएक्स-3 दिनांक 14-07-2020 के अनुसार जारी रहेगी। षनिवार/रविवार में सब्जी/फल/दूध की आपूर्ति ठेले/ठेली कें माध्यम से की जायेगी, स्थायी दुकानों पर प्रतिबन्ध रहेगा।यह व्यवस्था 01-09-2020 से 30-09-2020 तक लागू रहेगी।
12-षादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अध्ाििकतम 30 व्यक्ति और अन्तिम-संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के षामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर 2020 तक जारी रहेगी, इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।
13-धार्मिक स्थल (मन्दिर/मस्जिद/गिरजाघर/गुरूद्
14-जनपद में हाॅट स्पाट्स (कन्टेनेमेंट जोन ऐरिया) में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं राज्य सरकार के निर्देषानुसार पूर्व की भाॅति प्रभावी रहेगी।
15-पान मसाला, गुटखा की दुकान बन्द रहेंगी पान मसाला, गुटखा की बिक्री करते पाये जाने पर धारा 144 सी0आर0पी0सी0 का उल्लंघन माना जायेगा तथा धारा 188 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
16-सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा ।
17-सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट ( 2 गज की दूरी ) सुनिष्चित की जायेगी और एक समय पर 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी ।
18-षहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक सोषल डिस्टेसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी ।
19-समस्त स्कूल, कालेज, षैक्षिक/प्रषिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि दिनांक 30-09-2020 तक बन्द रहेगें। षासनादेष दिनांक 30-08-2020 में जिन षैक्षिक कार्यो हेतु छूट प्रदान की गयी है मात्र वही स्कूल दिनांक 21-09-2020 के उपरान्त खुलेगें
20-नियत समय एवं चक (रोस्टर) के विपरीत दुकान खोलना दण्डनीय अपराध होगा नियत समय के विपरीत दुकान खोले जाने पर दं0प्र0सं0 की धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी ।
21-सार्वजनिक स्थानों पर फेसकबर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोई भी संगठन आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकटठा नहीं होने देगा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण मास्क/गमछा/रूमाल/स्कार्फ/दुपट्
100/-रूपये (सौ रूपये मात्र) (2) तृतीय वार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना 500/-रूपये (पांच सौ रूपये मात्र)
22- बैंक/बीमा कम्पनी/निजी प्रतिष्ठानों आदि का दायित्व होगा कि वह सोषल डिस्टेंसिंग सेनटाइजेषन, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिष्चित करायें। पालन सुनिष्चित न कराने की दषा में सी0आर0पी0सी0 धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी।
23- सभी व्यापारिक गतिविधियों में ग्राहकों से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जाये ।
24- अनावष्यक यात्रा से बचा जाये तथा इन स्थानों पर सतहों का उचित वि-संक्रमण सुनिष्चित किया जाय।
25-अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के प्रबन्ध हेतु निर्धारित प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जाय और पारिवारिक सदस्यों/मित्रों/बच्चों को मरीजों से मिलने को नियंत्रित किया जाय।
26-लोगों के मध्य स्वच्छता एवं भौतिक दूरी सुनिष्चित की जाय। हाथ मिलाना तथा गले लगाना जैसे अभिवादन के तरीके के स्थान पर नमस्कार षब्द के सम्बोधन को प्रयोग में लाया जाये।
27-उत्तर प्रदेष षासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 264/2020 सीएक्स-3 दिनांक 19-04-2020 एवं उत्तर प्रदेष चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5-2020 दिनांक 15-03-2020 में उल्लिखित महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार एवं मुख्य सचिव की व्यवस्थानुसार लाॅक डाउन पीरियड तक निम्न कार्य नहीं किये जायेंगे। किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा ।
28-हास्पिटेलिटी सर्विसेज की अनुमति नहीं रहेगी, मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त अनुमति प्राप्त नर्सिग
होम, क्लीनिक खुलेगी।
29-समस्त सिनेमा हाॅल, माॅल, षाॅपिंग काम्पलैक्स, जिमनेजियमस, स्पोर्टस, काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल्स, इन्टरटेन्मेंट पार्क, थियेटर बार एवं आॅडिटोरियम, असेम्बली हाॅल्स एवं अन्य बन्द रहेगें।
30- 21सितम्बर2020 से समस्त सामाजिक/अकादमिक/खेल/मनोरंज/साँ
31-कोई भी व्यक्ति किसी भी विधि विरूद्ध कार्य के लिए किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र आदि, जो
जनहानि कारक हो अपने भवन/प्रतिष्ठान पर एकत्र नहीं करेगा अैार न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को अभिप्रेरित करेगा।
32-दुकानों आदि के खोले जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-1447/न्याय सहायक दिनांक-01-07-2020 निर्गत किया गया । चूंकि विगत समय में सीएए तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ कोविड-19 के दृष्टिगत षान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 निरन्तर प्रभावी है कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में षान्ति/विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 प्रभावी रखना परमावष्यक है।
33-कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे विभिन्न जातियों,वर्गों,
सम्प्रदायों के बीच द्वेष एवं घृणा की भावना बढ़े अथवा तनाव उत्पन्न हो।
34-कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं यथा स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति में व्यवधान
उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेगा।
35-कोई भी व्यक्ति शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/भवन/कार्यालय, बाजारों एवं प्रतिष्ठानों,शिक्षण
संस्थाओं को कोई क्षति नहीं पहुँचायेगा।
36-कोई भी व्यक्ति बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के किसी स्थान विशेष पर न तो ध्वनि विस्तारक यन्त्र लगायेगा और न ही उसे लगाने के लिए किसी अन्य को अभिप्रेरित करेगा और न ही बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के सचल रूप से अथवा अन्य प्रकार से ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करेगा। सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के प्रचार/जुलूस नहीं निकाला जायेगा।
37- किसी भी धार्मिक सामाजिक अथवा अन्य प्रकार के कार्यक्रम, जुलूस आदि में कोई भी व्यक्ति या समूह द्वारा नयी परम्परा नहीं डाली जायेगी किसी प्रकार का जुलूस तथा सभायें प्रतिबन्धित रहेंगी।
38- कोई भी व्यक्ति शासकीय ड्यूटी कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा।
39-कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का व्याख्यान नहीं करेगा फेसबुक/सोषल मीडिया पर किसी प्रकार की टिप्पणी या फोटो नहीं डालेगा और न ही किसी प्रकार का मैसेज करेगा।
40-कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय किसी भी जगह/छत पर ईट/पत्थर अथवा रोड़ा आदि इकटठे नहीं करेंगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
41-चूंकि यह मामला अत्यन्त आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति पर इसकी तामील व्यक्तिगत रूप से कराया जाना सम्भव नहीं है अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश का प्रचार प्रसार समस्त थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मुनादी कराकर, अधिषासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद्ों एवं नगर पंचायतों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पांनगी द्वारा तथा सहायक निदेशक सूचना द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा,उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 01-09-2020 से दिनांक 31-10-2020 तक प्रभावी होगा तथा उक्त आदेश की अवहेलना भा0दं0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।