बदायूँ शिखर

बदायूँ:  जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने निर्देश दिए है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचितदर मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वंय सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु निर्र्देशित किया गया है जिसके क्रम में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग के पत्र संख्या 2834/आ0पू0रा0उ0दु0 बैक-63/07 वोल-4 दिनांक 08-07-2020 द्वारा भी विशेष अभियान चलाकर निर्धारित व्यवस्थान्तर्गत स्वंय सहायता समूहों को उचितदर दुकान का आवंटन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उल्लेख करना है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या 2576/आ0पू0रा0-उ0द0दु0बैक-63/07 दिनांक 26-06-2020 के क्रम में जनपद में रिक्त चल रही उचितदर की दुकानों पर नवीन उचितदर विक्रेताओं की नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 1318/जि0पू0अ0/दु0अनु0-2020 दिनांक 01-07-2020 एंव तत्क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी बदायॅू के कार्यालय पत्र संख्या 1337 दिनांक 03-07-2020 द्वारा जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त चल रही उचितदर की दुकानों पर प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक 22-07-2020 तक पूर्ण कराने की अपेक्षा की गयी है।
आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या 2576 दिनांक 26-06-2020 के अनुपालन में जनपद में रिक्त चल रही उचितदर की दुकानों पर प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यवाही को पूर्ण कराये जाने हेतु तिथियाॅ (18, 20 व 22 जुलाई 2020) का निर्धारण किया जा चुका है, को प्रमुख सचिव महोदया उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2/2020/775/29-6-2020-162सा/2001 दिनांक 07-07-2020 के क्रम तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

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