बदायूँ शिखर

बदायूँ: 26 जून। ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौ0 रूहेल आज़म ने अवगत कराया कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली-2017 की प्रति संलग्न करते हुए प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत उक्त पुरस्कार के लिए 10 अगस्त 2020 तक आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम,सिख,इसाई,बौद्ध,पारसी तथा जैन) से सम्बन्धित इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में नियमानुसार संस्तुति के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0 इन्दिरा भवन को उपलब्ध कराने हेतु आवेदकों का विवरण कार्यालय ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बदायॅूं में जमा करने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त 2020 निर्धारित है। पुरस्कार के आवेदन के नामांकन के लिए निम्नलिखित शर्तें शासन द्वारा निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार के सरकारी कर्मी या राज्य सरकार के अधीन संवैधानिक निकायों, निगमों, स्थानीय निकायों,राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के दिव्यांग कर्मचारी और स्वनियोजित दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों या विगत 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हों, पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

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