बदायूँ : जिलाधिकारी मनोज कुमार ने अवगत कराया कि आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 अभियान में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद में युवा मतदाताओं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग की तुलना में पंजीकृत मतदाताओं का प्रतिशत होना अपेक्षित है। आयोग की अपेक्षा है कि कोई मतदाता न छूटे। समस्त अर्ह मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु गतिविधियों के लिए स्वीप नोडल अधिकारी नामित है। आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शैक्षिक संस्थाओं में एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों में भावी युवा मतदाताओं (18-19 आयु वर्ग) के नाम नामावलियों में शामिल किये जाने के विषय में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अपेक्षित कार्यावाहियां की जाएगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पढ़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ नियमित रूप से बैठक करेगें और उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया और आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के बारे में जागरूक करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ ऐसी बैठकों / पत्राचार के समय अहं भावी युवा मतदाताओं की संख्या का वास्तविक डेटा भी निम्न प्रारूप पर प्राप्त किया जायेगा तथा पात्र मतदाता व वर्तमान के गैप को भरने हेतु आवश्यक संख्या में पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाए।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में पुनरीक्षण से पूर्व की गतिविधियों के दौरान विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जिससे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और उन्हें ऑनलाइन पोर्टल ीजजचेध्ध्अवजमतेण्मबण्हवअण्पद जैसे टवजमत ैमतअपबम च्वतजंस टभ्। आदि के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए दावे उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन पुनरीक्षण से पूर्व की गतिविधियों की फोटो का संकलन कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फार्म जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इस हेतु संबंधित स्कूल/कालेज में स्थापित इन्फ्राइस्ट्रक्चर का सहयोग भी लिया जा सकता है। यदि इन्टरनेट की खराब स्थिति या किसी अन्य कारण से ऑनलाइन आवेदन जमा करना संभव नहीं हो पा रहा है तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक से फार्म-6 प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। भौतिक रूप से प्राप्त फार्म-6 और उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्राप्त आवेदनों को डिजीटाइज्ड और प्रोसेस किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि किसी शैक्षणिक संस्थाओं में कतिपय छात्रों का विवरण संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नहीं हो सकता है, ऑनलाइन आवेदन न कर पाने की स्थिति में ऐसे आवेदकों के भौतिक रूप से प्राप्त फार्म को डिजीटाइज्ड किया जाएगा और आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए ईआरओ नेट के माध्यम से संबंधित ईआरओ को भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त ऐसे सभी फार्मों का संस्थानवार डेटा संरक्षित किया जाएगा, जिससे पात्र मतदाताओं के सापेक्ष पंजीकरण के प्रतिशत का विश्लेषण करने और शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति बनाने में मदद प्राप्त होगी।

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