BUDAUN SHIKHAR
बदायूँ : 24 सितम्बर।
जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार ने सूचित करते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र वेब साइट एमकेएसवाई डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर भरे जा सकते है। योजना के अन्तर्गत बेटियों की मॉ के द्वारा आवेदन किया जायेगा। बेटियों की मॉ न होने की दशा में ही पिता के द्वारा आवेदन मान्य होगा। इसके लिए लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपए हो। किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)-परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। किसी महिला के द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती है तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनो बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

