बदायूँ । सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार कनौजिया ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि शासनादेश के द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन -2022 हेतु दिनांक 14.02.2022 को होने वाले मतदान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अधीन प्राविधानों के अनुसार जनपद बदायूँ में कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने हेतु निम्न प्राविधान किये गये है।
1-अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान करने का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाये।
2- अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिन 14.02.2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा।
अतः समस्त कारखाना स्वामी/प्रबन्धक उपरोक्तानुसार शासनादेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगे। अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।