बदायूँ शिखर

बदायूँ: । इस वर्ष 21 से 30 अगस्त 2020 तक मोहर्रम पर्व है, मुख्य दिवस (अशरा) 30 अगस्त 2020 को होगा इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशान्त ने नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त परगना मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह के पत्र के क्रम में दी व्यवस्थानुसार अनलॉक डाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, संगठन भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा। माह अगस्त 2020 में पड़ने वाले त्यौहारों तथा मौहर्रम जो विभिन्न तिथियों में आयोजित होंगे को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कोविड -19 की गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए सादगी से मनाया जाएगा। इन त्यौहार पर कोई भी जुलूस, झांकी न निकाली जाए एवं किसी भी दशा में भीड़ एकत्रित न होने पाए। नगर गजिस्ट्रेट बदायूँ नगर क्षेत्र में एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद बदायूँ अपने अपने क्षेत्र में जोनल मजिस्टेट के रूप में रहेगें तथा अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांन्ति व्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु निर्देश निर्गत किये गए हैं जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। कोविड -19 में मोहर्रम के गौके पर किसी को भी जुलूस, झाँकी की अनुमति नहीं होगी। मोहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस, ताजिया की अनुमति न दी जाएगी। पीस कमेटी की मीटिंग कराते हुए सभी सामाजिक एवं धर्म-गुरूओं से व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग लिया जाए। संवेदनशील साम्प्रदायिक एवं कन्टेनमेन्ट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए। किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए। त्योहारों पर सार्वजनिक स्थल यथा बस व रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थान, धार्मिक स्थल पर यथावश्यक व्यवस्थायें, चैकिंग कराई जाये। सघन जांच एवं तलाशी की व्यवस्था के लिए स्वान  दल, आतंकवादी निरोधक दस्ता एव बम निरोधक दल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। यातायात कदापि बाधित न हो एवं बेरियर एवं पुलिस चेक पोस्ट लगा कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। जन सुविधाएं यथा बिजली, पेयजल एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। आकस्मिकता के दृष्टिगतं सभी सरकारी अस्पतालों को तैयारी हालत में रखा जाए एवं डाक्टर तथा पैरा मेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी राउण्ड द क्लॉक लगाई जाए, आसामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने बालों पर विशेष ध्यान दिया जाए, सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाए एवं कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट संज्ञान में आते ही तत्काल ब्लाक करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए। धारा-144 दं0प्र0सं0 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सावजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन न हो एवं अवैध शस्त्रों को लेकर चलने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। महिलाओं से छेड़खानी आदि की घटनाएं न हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में सादी वर्दी में पुलिस एवं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए। मजिस्ट्रेट, पुलिस आॅफिसर एवं अभिसूचना से सम्बन्धित अधिकारियों को त्यौहार से एक दिन पहले पूर्व की ब्रीफिंग कर उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। त्योहार के दृष्टिगत सामाजिक साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे एवं सुरक्षा व्यवस्था इस तरह सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए।

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