बदायूँ शिखर

बदायूँ: 19 अगस्त। इस वर्ष 22 से 31 अगस्त 2020 तक गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जायेगा। पर्व पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेेट कुमार प्रशान्त ने नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थानुसार अनलॉक डाउन का अनुपालन सुनिश्चित करायें। किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, संगठन भारतीय दण्ड संहिता ( अधिनियम संख्या -45 सन 1880 ) की धारा -188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा । माह अगस्त 2020 में पड़ने वाले त्यौहारों यथा मोहर्रम जो विभिन्न तिथियों में आयोजित होगे को गृह मंत्रालय , भारत सरकार की कोविड -19 की गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए सादगी से मनाया जाये । इन त्यौहार पर कोई भी जुलूस , झाँकी न निकाली जाए एवं किसी भी दशा में भीड़ एकत्रित न होने पाए। नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ नगर क्षेत्र में एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद बदायूँ में अपने अपने क्षेत्र में कानून एवं शांन्ति व्यवरना बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे। त्यौहार से पूर्व थाना स्तर पर शान्ति समितियों की बैठकें प्रत्येक स्थिति में आयोजित कर ली जाये। यदि कोई विवाद संज्ञान में आये तो उसका समाधान तत्काल सुनिश्चित कर लिया जाये। उक्त कार्यवाही नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ , नगर में क्षेत्राधिकारी के साथ भ्रमणशील रहकर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें। तहसील क्षेत्र में यदि किसी मजिस्ट्रेट की तैनाती आवश्यक हो तो सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर से तहसीलदार, नायव तहसीलदार अथवा खण्ड विकास अधिकारियों की डियूटी लगा सकते है, जिसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को भेजी जाये। नगर मजिस्ट्रेट तथा समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट उक्त पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०) से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा उक्त त्यौहार को शान्ति पूर्ण एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हेतु उत्तरदायी होंगे।

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